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किरायेदारों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाएं : डीसी

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अंबाला सिटी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने नागरिकों से किराये पर रहने वाले और काम करने वालों लोगों का पुलिस सत्यापन करवाने को कहा है।
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उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को किराएदार या घरेलू नौकर रखें तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना, चौकी में दें ताकि उसके चरित्र के बारे में पता लगाया जा सके। कई बार आपराधिक प्रवृति के लोग पहले मकान किराए पर लेते हैं और बाद में बड़ी घटना को अंजाम देकर भाग जाते हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों में नौकर और पीजी के माध्यम से रहने वाले लोगों का विवरण और सूचना तुरंत पुलिस को देना सुनिश्चित करें। इससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर व्यक्ति से आसानी से संपर्क किया जा सकता है। यह आदेश 19 जून 2025 से 18 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे। यदि कहीं पर आदेशों का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित के खिलाफ आईपीसी की धारा 223 (बीएनएसएस) के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद
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