अंबाला (साहा)। प्लाट का बयाना करवाने के नाम पर रायवाली गांव निवासी अविनाश धवन से तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई। साहा थाना पुलिस ने रायवाली गांव निवासी अविनाश धवन की तहरीर पर न्यू शालीमार कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार बांगर, नारायणगढ़ निवासी सुशीला शर्मा, ऋषि कुमार, ठरवा गांव निवासी प्रवेश कुमार, साहा निवासी अनिल कुमार, अंशुल वालिया, राजेश कुमार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पीड़ित रायवाली गांव निवासी अविनाश धवन ने बताया कि साहा निवासी मामा सुरेश वासन से रिहायशी प्लाट खरीदने के लिए कहा था। उनके जरिये आरोपी प्रवीण कुमार से मुलाकात हुई थी। उस समय प्लाट मालिक से मिलकर छह हजार रुपये गज में प्लाट का सौदा तय हुआ था। साथ ही बयाना के तौर पर तीन लाख रुपये आरोपी प्रवीण को दे दिए थे। रजिस्ट्री का समय 3 मार्च 2025 को निर्धारित किया गया था। जब रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुंचा तो पता चला कि प्लाट मालिक सुशीला शर्मा से आरोपी प्रवीण का कोई इकरारनामा नहीं हुआ। जमीन के दस्तावेजों में लगे प्लाट मालिक के दस्तावेज भी फर्जी थे। बाद में आरोपी ने रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। जब दिए हुए पैसे वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। प्रवीण सहित अन्य आरोपियों ने आपसी मिली भगत से उनके साथ धोखाधड़ी की।