अंबाला। पंचकूला-यमुनानगर हाईवे पर साहा के पास दो दुकानों के लिए 80 गज का प्लॉट खरीदने के नाम पर 6.60 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई। पीड़ित शिव कुमार का आरोप है कि एक दंपती ने प्लॉट की पूरी रकम वसूलने के बावजूद उसी जमीन का इकरारनामा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिया। अंबाला कैंट थाना पुलिस ने आरोपी बिंदु व उसके पति राहुल चौहान के खिलाफ विश्वासघात की धारा 316(2), धोखाधड़ी 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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मिनी सचिवालय में हुआ था पूरी राशि देने का समझौता
पुलिस को दी तहरीर में कुरुक्षेत्र के प्रतापगढ़ गांव निवासी शिव कुमार का आरोप था कि 11 जून 2025 को कैंट के मिनी सचिवालय में एक जमीनी सौदा किया था। उन्होंने बिहटा गांव निवासी बिंदु से पंचकूला-यमुनानगर हाईवे पर साहा के पास दो दुकानों के लिए 80 गज का एक प्लॉट खरीदा था। विक्रेता बिंदु द्वारा ही शपथ पत्र निकलवाया गया था और मौके पर पूरी राशि देने की समझौता हुआ था। प्लॉट के एवज में 6.60 लाख रुपये दिए थे। इसमें से 3 लाख रुपये का चेक बिंदु के खाते में और 1 लाख रुपये का चेक राहुल चौहान के खाते में दिया गया था। इसके अलावा राहुल के खाते में अलग-अलग तारीखों में गूगल-पे के माध्यम से कुल 2.30 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे और 30 हजार रुपये नकद दिए गए थे। पूरा भुगतान करने के बाद पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आरोपी बिंदु और उसके पति राहुल ने उसी 80 गज के प्लॉट का इकरारनामा 18 नवंबर 2025 को दोबारा किसी नारायणगढ़ निवासी रोबिन के नाम करवा दिया। संवाद