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Ambala News: जमीन के नाम पर तीन करोड़ 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी

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अंबाला। दूसरे की जमीन दिखाकर तीन करोड 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई। टूंडला निवासी रविंदर सिंह और बब्याल निवासी रवि कुमार की ओर से पूर्व गृहमंत्री को सौंपी शिकायत पर पुलिस ने ममाले की जांच की तो तथ्य सही पाए गए। अब पुलिस ने बड़ी चौपाल, ठुराना गांव हिसार निवासी नवीन कुमार, मेहता गली बब्याल निवासी संजीव कौशिक, खेडांवाली गांव पंचकूला निवासी अमित गौतम और सूरज कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
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शिकायतकर्ताओं ने बताया कि डिफेंस कॉलोनी में उनका कार्यालय है और वो प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बब्याल निवासी संजीव कौशिक उनका जानकार है। सात अगस्त 2023 को वो उनके पास आया। उसने बताया कि उसके व उसके साथियों के पास एक जमीन का टुकड़ा हदबस्त नंबर 32, जोकि 8 बीघा 7 बिसवा सददोपुर गांव, अंबाला-चंडीगढ़ फ्लाई ओवर के नीचे स्थित है। ये जमीन उसने व नवीन कुमार, अमित गौतम एवं सूरज कुमार ने धनास चंडीगढ़ निवासी राजेश से खरीदी हुई है। वहीं राजेश कुमार की मुख्त्यार आम (जीपीए) नवीन कुमार अब वो इस जमीन के टुकड़े को बेचना चाहते हैं। इस पर शिकायतकर्ता जमीन देखने के लिए मौके पर गए और उन्हें जमीन पसंद आ गई। संजीव कौशिक ने उपरोक्त नवीन कुमार, अमित गौतम व सूरज कुमार सहित 10 अगस्त 2023 को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक हुई। उसी दिन वहां पर भूमि के कागजात चैक किए तथा भूमि खरीदने का सौदा आरोपियों के साथ तीन करोड़ 15 लाख रुपये में तय हो गया और उन्होंने साई के तौर पर पांच लाख रुपये की राशि आरोपियों को दे दी। इस संबंध में उनसे लिखित रसीद भी ले ली। फिर 18 अगस्त 2023 को आरोपियों को 44 लाख रुपये के चैक व एक लाख रुपये नकद दिए। रजिस्ट्री की तारीख तय हुई तथा बकाया राशि रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री के समय देने तय हुए। इनमें से आरोपियों ने 17 लाख 10 हजार रुपये चैक द्वारा तथा दो लाख 90 हजार रुपये, कुल 20 लाख रुपये 18 अगस्त 2023 तक ले लिए। इसके बाद वो 24 अगस्त 2023 को जमीन की पैमाइश करवाने के लिए जब मौके पर गए तो उन्हें वहां पर मुकेश आनंद नाम का व्यक्ति मिला और उसने बताया कि भूमि मालिक राजेश तो विदेश में रहता है और वो इस परिवार को अच्छी तरह से जानता है। उसने उनकी मुलाकात भूमि मालिक के राजेश के भाई पीसी महाजन से 26 अगस्त को अंबाला सिटी के एक पैलेस में करवाई। उसने बताया कि उसका भाई राजेश कनाड़ा में रहता है और करीब 20 वर्ष से भारत नहीं आया। जब शिकायतकर्ता ने उसे राजेश के मुख्त्यार आम जोकि नवीन के नाम बनी हुई थी तथा फुल एंड फाइनल की रसीद उसे दिखाई जो आरोपियों ने उन्हें जमीन का सौदा करते समय दे दी थी। दस्तावेज देखने के बाद भूमि मालिक राजेश के भाई पीसी महाजन ने कहा कि मुख्त्यार आम पर न तो उसके भाई की फोटो है और ना ही आधार कार्ड व पैन कार्ड पर। वहीं न तो उसके भाई की जन्म तारीख है और न ही इन फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हैं। उसने बताया कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। उसने राजेश के साथ कैनेडा के मोबाइल नंबर पर बात करवाई। राजेश ने आरोपियों को जमीन बेचने की बात से इंकार किया तथा कोई भी दस्तावेज अपने द्वारा देने से मना किया। फिर शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों को दिए गए बकाया राशि के चैकों को रोक दिया।जब आरोपी संजीव कौशिक से इस बारे बात की तो उसने विश्वास दिलाया कि सभी दस्तावेज असल हैं व उन्होंने जमीन की पूरी राशि देकर सारे दस्तावेज भूमि मालिक राजेश से बनवाए हैं तथा वो अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज फर्जी हैं और वो उनकी 20 लाख रुपये वापिस कर दें। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने जमीन लेने से मना कर दिया तथा अपनी राशि 20 लाख रुपये बयाने की शर्त अनुसार डबल राशि वापिस मांगी तो दोषियों ने उन्हें पांच लाख रुपये नकद व 35 लाख रुपये के चैक (जिसमें 15 लाख रुपये का चैक नवीन ने 1 सितंबर व 10 सितंबर के दिए तथा दोषी अमित ने 20 लाख रुपये के चैक 11 नवंबर के दिए थे) आरोपियों ने कहा कि ये चैक दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में लगा लेना। आरोपियों की बातों पर विश्वास करते हुए चार व पांच दिसंबर 2023 को उन्होंने आरोपी नवीन के चैक अपने बैंक खाते में लगाए तो आरोपी ने चैक का भुगतान रुकवा दिया। जब इस बारे आरोपी संजीव कौशिक से बात की तो उसने धमकी दी कि वो उनकी राशि को वापिस नहीं करेंगे
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