संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। जालसाजी तथा धोखाधडी करके 1.80 लाख रुपये वापस देने के मामले में पुलिस ने मंडौर गांव निवासी तरुण चहार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। इसमें तरुण कुमार, उसकी पत्नी रिम्मी कुमारी, मुकेश शांडिल्य को आरोपी बनाया गया है। तरुण चाहर ने बताया कि वो पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं। वर्ष 2013 में वह बिजली विभाग में ट्रांसफर होकर आया था। उस समय वर्ष 2013 में उसके कुछ मित्र बने थे, इनमें आनंद पावर ने उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया था और उसका नाम तरुण कुमार था। वर्ष 2015 में हुई दुर्घटना के बाद उसकी तरुण कुमार के साथ बोल-चाल बंद हो गई थी। कुछ समय पहले उसके मित्र करन गुलाटी के पिता का देहांत हो गया था, तब उन्हें तरुण कुमार दोबारा मिला और फिर बोलचाल शुरू हुई।
तरुण कुमार ने 17 जुलाई को फोन किया और मिलने को कहा। 22 जुलाई को ये व्यक्ति उनके घर पर मिलने आया और उसने बताया कि उनके बॉस बैंक मैनेजर मुकेश शांडिल्य सब्सिडी वाला लोन कराने की क्षमता रखते हैं, इसमें जरनल को 25 प्रतिशत, ओबीसी को 30 और सेसी को 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी, इसमें उक्त लोन 10 लाख तक का खादी उद्योग या लघु उद्योग के लिए मिल जाएगा। इसमें 4/5 प्रतिशत ब्याज साल का होगा और उक्त लोन 7 साल के लिए होगा। उक्त लोन के एवज में तरुण कुमार ने बताया कि एक लोन पास करवाने में लगभग 50 हजार रुपये लगेंगे, इसमें उन्हें 40 हजार रुपये पहले देने होंगे। तरुण कुमार ने उन्हें पूर्ण रूप से झांसे में ले लिया और कहा कि इस काम में उसकी गारंटी रहेगी और वह एक माह में लोन करवा देगा तो उन्होंने विश्वास करके तरुण कुमार को 6 लोन करवाने के लिए 1.80 लाख रुपये तरुण कुमार को दे दिए, बावजूद एक महीना बीतने के बाद भी कोई लोन नहीं मिला। जब उससे रुपये वापस मांगे तो वह आत्महत्या करने की धमकी देने लगा।