माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। जिला एवं सत्र अदालत ने करीब चार साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने आरोपी कैंट की राम किशन कॉलोनी निवासी शुभम उर्फ टल्ली को चार साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना न भरने पर 30 दिन की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। धमकी की धारा 506 के तहत दोषी पाते हुए एक साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला 30 जनवरी 2022 का है। पुलिस को दी गई शिकायत में चंदन नामक व्यक्ति ने बताया था कि उनके भाई कुंदन पर मदन के मंदिर के पास रंजिश को लेकर हमला किया गया था।
शुभम उर्फ टल्ली और उसके साथी अभय उर्फ हर्ष ने मिलकर कुंदन पर ईंटों और डंडों से जानलेवा हमला किया, जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई थीं। घायल कुंदन को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। डॉक्टरों ने कुंदन की चोटों को जानलेवा घोषित किया था।
पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी शुभम उर्फ टल्ली अदालती कार्रवाई से बच रहा था, जिसके चलते सितंबर 2024 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में अदालत में सुनवाई की गई।