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सैर कर रही महिला का पर्स झपटने वाले को पांच साल कैद, 5 हजार जुर्माना

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छावनी के सुभाष पार्क के पास सैर कर रही हाउसिंग बोर्ड कालोनी वासी किराएदार गीता का मोबाइल झपटने
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वाले डेहा कालोनी के गौरव उर्फ गोलू को पांच साल कैद के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कैंट थाने में दर्ज केस में सेशन जज कमल कांत की कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। दोषी जमानत पर चल रहा था। दोषी करार देते ही उसकी सजा निर्धारित कर दी गई। हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मामले में करीब एक दर्जन लोगों की गवाही हुई। जिसमें शिकायतकर्ता, पुलिस, डॉक्टर व अन्य लोग शामिल हैं।
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जानकारी के अनुसार सुबह सजा की तारीख निर्धारित थी। गोलू भी कोर्ट पहुंचा। दोपहर बाद दोनों पक्षों ने अदालत के समक्ष अपने-अपने पक्ष रखे। अभियोजन पक्ष ने उसे कसूरवार तथा बचाव पक्ष ने उसे बेकसूर बताया। दोनों पक्षों को सुनने के कोर्ट ने अपना फैसला सार्वजनिक किया। दोषी करार देते ही साथ में सजा का भी एलान कर दिया। केस के अनुसार मूलरूप से यमुनानगर के सढौरा इलाके की गीता के पति आर्मी में हैं। दोनों हाउसिंग बोर्ड कालोनी में किराए पर रहते थे। घटना के दिन गीता सुभाष पार्क के पास सैर करते समय फोन पर अपने पति से बात कर थी। उसी दौरान पीछे से आया अज्ञात व्यक्ति उसका मोबाइल छीनकर ले गए था। मामले की तफ्तीश में गोलू की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। रिकवरी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कुछ समय बाद से जमानत पर छोड़ दिया गया था।
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