अंबाला सिटी। नाबालिगों का विवाह करवाने पर जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत पर थाना बलदेव नगर पुलिस ने लड़की की सौतेली मां, मकान मालिक, गुरुद्वारा के प्रधान और ग्रंथी पर प्राथमिकी दर्ज की है।
संरक्षण अधिकारी अरविंदरजीत कौर को 13 मार्च को शिकायत मिली। जांच में सामने आया कि 12 मार्च को गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिंह सभा, बलदेव नगर में आनंद कारज कराया गया था। अधिकारियों ने जब दोनों पक्षों के स्कूल रिकॉर्ड खंगाले तो लड़की की आयु 16 वर्ष, 5 माह व लड़के की आयु 18 वर्ष, 2 माह है। कानूनन शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
पुलिस ने लड़की की मां रानी कौर, मकान मालिक कुलवंत सिंह, गुरुद्वारा प्रधान हरविंदर सिंह और ग्रंथी तलविंदर सिंह को नामजद किया गया है। संवाद