अदालत ने नकली नोटों के मामले में छह लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही इस मामले में तीन लोगाें को बरी कर दिया गया।
इन तीन लोगों के नाम दोषियों ने ही लिए थे। मगर उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। इस वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत ने छह दोषियों की सजा पर फैसला 4 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2010 को थाना पड़ाव पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने आगे की जांच पूरी की तो आगे की परतें भी खुलती चली गईं।
पुलिस ने इस मामले में जग्गी कॉलोनी के पुरुषोत्तम, कमलजीत, साहा के सुरेंद्र, बिहार के संजय, मुकेश, श्याम को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मामला में तीन चेहरे और भी सामने आए थे, जिसमें दोषियों ने इन व्यक्तियों के मामले में शामिल होने की बात कहीं थी, लेकिन अदालत ने इस मामले में तीनों को बरी कर दिया गया।
वहीं उक्त छह लोगों को दोषी करार दिया गया है। अदालत इस मामले में 4 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।