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Ambala News: पानी की बर्बादी रोकने पर दिया जोर

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पानी की बर्बादी रोकने पर दिया जोर - फोटो : पानी की बर्बादी रोकने पर दिया जोर
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पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से सेक्टर-13 में की गई बैठक
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। पीने के पानी की बर्बादी रोकने के लिए मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से सेक्टर-13 में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। चेयरमैन एसडी अरोड़ा ने बताया कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने कानून और नीतियां बनाई हैं। इनमें हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम 2020 प्रमुख है जो जल संरक्षण को अनिवार्य बनाता है। साथ ही पानी की चोरी और बर्बादी पर जुर्माना लगाने और कनेक्शन काटने का प्रावधान करता है। राज्यों में अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की नीति (2019) भी लागू है। वाइस चेयरमैन राम रतन अत्री ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत भी पीने योग्य पानी की बर्बादी पर पांच साल तक की कैद या जुर्माना लग सकता है।
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उन्होंने बताया कि राज्य की नगरपालिकाओं को अपशिष्ट जल का कम से कम 25 प्रतिशत पुन: उपयोग करने का लक्ष्य दिया गया है। वरिष्ठ उप-प्रधान सुरेश खन्ना एडवोकेट ने कहा कि इतने कठोर कानून होने के बावजूद कई जगह पानी की बर्बादी और दुरुपयोग हो रहा है। प्राइवेट काॅलोनियों में सबमर्सिबल पंपों एवं डायरेक्ट कनेक्शनों से मकान बनाने के लिए पानी को दुरुपयोग हो रहा है। इसमें सुरेश खन्ना एडवोकेट, विनोद गुप्ता, अशोक चौधरी, डॉ. पुष्पा सिन्हा, शशि आर्या एवं अर्जुन देव वर्मा उपस्थित रहे।
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