ईंट मारकर बस यात्री का सिर फोड़ने के आरोपी कर्मजीत को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। जुलाई 2017 में मुलाना में दर्ज केस में सेशन जज कमलकांत की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बस कंडक्टर के बयानों के आधार पर मुलाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था जोकि जमानत पर था। बुधवार दोपहर बाद दोषी को सजा सुनाई गई।
यह है मामला
दिलखुुश कोऑपेरिटव सोसायटी की बस के कंडक्टर खान अहमदपुर वासी नवाब सिंह के अनुसार बस में हरिंदर सिंह चालक है। 15 जुलाई 2017 की शाम बस अंबाला से यमुनानगर जा रही थी। जब बस छावनी गोलचक्कर पर पहुंची तो एक सरदार व तीन लड़कों में किसी बात पर बहस हो गई। गाली-गलौच होने पर चालक ने बस पास खड़ी पुलिस के सामने रोक दी। जहां दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने झगड़ा न करने का विश्वास दिलाया। बस के साहा चौक पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में दोबारा हाथापाई हो गई। इसी दौरान बस मुुलाना यूनिवर्सिटी मोड़ पर पहुंची। युवक सरदार को बस से उतारने का प्रयास करने लगे तभी सरदार ने एक युवक के नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे युवक के नाक से खून बहने लगा। घायल युवक ने पास पड़ी ईंट उठाकर सरदार के सिर पर मारी। जिसके कारण पटका खुल गया और वह लहूलुहान हो गया। भागते समय युवकों ने कमलु नाम बोला। उसी के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ा गया था।