माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड को एक ग्राहक के 13,037 रुपये की टिकट राशि वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने निर्देश दिए कि शिकायत दर्ज करने की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 13,037 रुपये की राशि शिकायतकर्ता को वापस करे।
मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा व 3,000 रुपये केस खर्च के दे। यह आदेश शिकायतकर्ता शानवी आनंद द्वारा दायर एक शिकायत के संबंध में जारी किया गया है।
आयोग के समक्ष, क्लियर ट्रिप ने तर्क दिया कि वह केवल एक ऑनलाइन मध्यस्थ है और उसने न तो भुगतान प्राप्त किया और न ही कथित कटौती में कोई भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि बुकिंग असफल होने की सूचना ग्राहक को तुरंत दे दी गई थी। इसके बाद आयोग ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की। साक्ष्यों में शिकायतकर्ता ने बैंक स्टेटमेंट, क्लियर ट्रिप को किया ई-मेल और बैंक के लेनदेन से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भुगतान प्राप्त करने और समय पर सेवा प्रदान करने या रिफंड उपलब्ध करने में विफल रहने के कारण क्लियर ट्रिप ने सेवा में स्पष्ट कमी की है।