फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: शर्तों का पालन नहीं करने पर कंपनी का लाइसेंस निलंबित

Fri, 12 Jun 2026 03:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
विज्ञापन
विज्ञापन
अंबाला सिटी। नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने अंबाला छावनी के शाहपुर गांव में विकसित की जा रही एक बड़ी आवासीय कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की है।
विज्ञापन

जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने सूचित किया है कि दीन दयाल जन आवास योजना 2016 के तहत डेनिज बिल्डर व डिवेलपर प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कंपनी को शाहपुर गांव के विभिन्न खसरा नंबरों की कुल 14.70625 एकड़ भूमि पर प्लॉटेड कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस संख्या 52 ऑफ 2018 जारी किया गया था। हालांकि, कंपनी द्वारा लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने 27 दिसंबर 2024 को यह लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस निलंबित होने के बाद इस भूमि पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य या लेनदेन कानूनी रूप से अमान्य है। विभाग ने आमजन को सचेत करते हुए कहा है कि इस भूमि में निवेश या खरीद-फरोख्त से पहले जिला नगर योजनाकार, न्यू एचएसवीपी भवन, सेक्टर-8, सिटी कार्यालय से स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। विभाग ने बिना उचित जांच के निवेश न करने की सलाह दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें