लॉक डाउन तीन के तीसरे तीन जिला प्रशासन ने ट्विन सिटी के बाजारों को खोलने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। इससे पहले सोमवार को बाजारों में बाईं तरफ की दुकानें अंग्रेजी शब्द एल के अनुसार सोमवार, बुधवार व शुक्रवार व दाईं तरफ की दुकानें अंग्रेजी शब्द के आर मार्क के अनुसार मंगलवार, वीरवार और शनिवार तक सुबह 10 से 5 खोलने के आदेश दिए थे। लेकिन इसमें बहुत सी बातें अस्पष्ट भी जिन्हें मंगलवार को जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया। जारी आदेशों के मुताबिक दूध एवं डेयरी उत्पाद, सब्जी एवं फल दुकानें, केमिस्ट शॉप, ग्रोसरी शॉप, हरा एवं सूखा चारा, कन्फेक्शनरी, खाद एवं बीज की दुकानें, कृषि उपकरण दुकानें, वीटा दूध, आटा चक्की, करियाना, मीट एवं पौल्ट्री की दुकानें, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक की दुकानें सोमवार से शनिवार तक प्रात: 10 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। डोर टू डोर दूध बेचने वाले और वीटा बूथ प्रात: 6 से 9 बजे तथा सांय 6 से 9 बजे तक दूध सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूध एवं डेयरी उत्पाद सांय 5 बजे के बाद शटर नीचे करके उत्पाद बना सकते हैं। नर्सिंग होम व अस्पतालों में मेडिकल दुकाने 24 घंटे खुली रहेंगी। आपात स्थिति में एक क्षेत्र में एक केमिस्ट की दुकान 5 बजे के बाद खोली जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आमजन को फल एवं सब्जी मंडी में जाने की अनुमति नही हैं।
रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोलने के आदेश
भोजनालय, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकान को भी जिला प्रशासन ने प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। लेकिन इनमें दुकानदार किसी ग्राहक को अंदर नहीं बैठा सकता। केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं।
इन्हें खोलने की नहीं अनुमति
नाई की दुकानों, सैलून, ब्यूटी पॉर्लर की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग सेंटर, सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोटर्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम एसेम्बली और इस तरह के अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर आम जनता के लिए बसें, रेल, हवाई जहाज, मेट्रो इत्यादि बंद रहेंगें। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम करने पर पाबंदी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान और पूजा स्थल आम जनता के लिये बंद रहेंगे। यह आदेश अगले दो सप्ताह तक प्रभावी रहेंगे।