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Ambala News: अतिक्रमण पर नगर परिषद करेगा कार्रवाई, 7 दिन में रैंप हटाने की दी चेतावनी

Tue, 30 Dec 2025 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
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अंबाला। महेश नगर इलाके में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने कड़ा रुख अपना लिया है। परिषद ने महेशनगर में रहने वाले छह से सात मकान मालिकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सात दिनों के भीतर सड़क पर बना अवैध रैंप नहीं हटाया गया तो विभाग उसे अपने स्तर पर ध्वस्त कर देगा और इसका खर्च भी संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा, वहीं इस कार्रवाई का स्थानीय निवासियों ने विरोध शुरु कर दिया है, उनका कहना है कि गली में 20 के करीब रैंप बने हुए हैं, लेकिन उनके रैंप तोड़ने का ही नोटिस दिया गया है जोकि गलत है।
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धारा 181 का दिया हवाला



नगर परिषद की ओर से महेश नगर निवासी जोगिंदर सिंह, मंजीत सिंह, अंजु गुप्ता, लोकेश व राजरानी सहित कुछ अन्य व्यक्तियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने नगर परिषद की जमीन/गली में करीब पांच से 10 फीट का अवैध रैंप बनाकर अतिक्रमण किया है। परिषद ने इस कार्रवाई को हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973 की धारा 181 का उल्लंघन माना है।





खर्च की वसूली भी अतिक्रमणकारी से होगी

नगर परिषद के अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए मकान मालिक को 7 दिन का समय दिया गया है। यदि इस समयावधि में रैंप को नहीं हटाया जाता, तो परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इसे गिरा देगी। इस कार्रवाई के दौरान आने वाले लेबर और मशीनरी के खर्च की भरपाई भी नोटिस प्राप्तकर्ता को ही करनी होगी।
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पूरे अंबाला छावनी में जगह-जगह रैंप बने हुए हैं, उन्हें तो कोई नहीं तोड़ता, उनकी गली के रैंप भी काफी पुराने बने हुए हैं, इन्हें तोड़ने के लिए शिकायत दे दी गई। यह पक्षपात पूर्ण कार्रवाई है।

सोमनाथ।



रैंप कुछ लोगों के तोड़े जा रहे हैं जबकि पूरी गली में सबके ही रैंप सड़क पर बने हुए हैं। नगर परिषद जो कार्रवाई करे, वो सब पर करे न कि कुछ मकानों पर।

राजेश गुप्ता।



किसी को रैंप से कोई समस्या नहीं है, बावजूद इसके एक विशेष व्यक्ति की तरफ से दी गई शिकयत पर नोटिस जारी कर दिए गए, यह गलत है।

राज रानी ग्रोवर।



समाज में लोग भाई-चारे की मिसाल देते थे, लेकिन अब पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन गया है। ऐसे में अब किसी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। रैंप से किसी को क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता।

तेजपाल।

शहर की गलियों और मुख्य रास्तों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महेश नगर में शिकायत के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय के बाद परिषद बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगी।
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देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी, नप सदर, अंबाला।
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