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Ambala News: पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार पर तय नहीं हो पाए आरोप, 14 को होगी सुनवाई

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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार पर अंबाला कोर्ट में शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो पाए। सुरेंद्र पंवार के वकील ने हाई कोर्ट में चल रहे दूसरे मामले की सुनवाई और इस मामले की तैयारी के लिए न्यायालय से कुछ समय मांगा था, इसके आधार पर अब न्यायालय ने 14 अगस्त को अगली सुनवाई का दिन निर्धारित किया है।


पूर्व विधायक से जुड़ा यह है मामला
20 जुलाई को सोनीपत के तत्कालीन विधायक व कांग्रेस के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पंवार को पूछताछ के बाद ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया था। करोड़ों रुपये के धनशोधन व अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में विधायक को आरोपी बनाया गया था। अंबाला की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में चुनाव से ठीक पहले हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था।
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इधर ..अंगद की भी टली सुनवाई



वर्ष 2004 में यमुनानगर में दर्ज अवैध खनन के मामले में काबू चंडीगढ़ के कारोबारी अंगद सिंह मक्कड़ को लगातार कोर्ट से राहत मिल रही है। ईडी ने कारोबारी को रिमांड पर देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अंबाला पीएमएलए कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी जोकि हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन होने के कारण टल गई। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 13 अगस्त को अंबाला में अगली सुनवाई होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर-5 निवासी कोयला और खनन कारोबारी अंगद सिंह मक्कड़ को पिछले दिनों ईडी ने अवैध खनन में काबू कर 14 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने इन्कार करके आरोपी को अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया था।
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