अंबाला सिटी। दवा विक्रेताओं के लिए औषधि विभाग एक बार फिर से सख्त हो गया है। दवाओं की बिक्री पर नजर रखने के लिए अब दवा विक्रेताओं को अब अपनी दुकानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है।
इसके लिए विभाग की ओर से जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। ऐसे में अब जिन दुकानदारों ने सीसीटीवी नहीं लगाए। उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर यह पत्र जारी किया है। विभाग ने लाइसेंस के लिए कैमरों का बिल भी अनिवार्य कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे लगे न होने या खराब पाए जाने पर लाइसेंस लेने में भी परेशानी हो सकती है। जिला अंबाला में होलसेल और रिटेल मिलाकर लगभग 1600 दवा विक्रेता हैं।
फिलहाल होलसेल दवा विक्रेताओं ने तो सीसीटीवी लगाए हैं, लेकिन आधे से अधिक रिटेल दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानों में कैमरे नहीं लगवाए हैं। इन आदेशों के बाद अब इन दवा विक्रेताओं की परेशानी बढ़ सकती है। निर्देशों के अनुसार अगर कोई दवा विक्रेता निरीक्षण के दौरान दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाए पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वर्जन
आदेशों के चलते यह पत्र जारी किया गया है और दवा से जुड़े कारोबारियों को सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य है।
हेमंत ग्रोवर, औषधी नियंत्रक अधिकारी अंबाला।