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Ambala News: खेतो में पड़े अवशेष जलाने पर प्रतिबंध, डीसी ने लगाई धारा 163

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अंबाला। जिले में धान की कटाई एवं खेतों में पड़े अवशेष जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है, इसके लिए बाकायदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश भी जारी किए गए है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में पराली जलाने व अवशेष जलाने की घटना नहीं होनी चाहिए।
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संबंधित अधिकारी फील्ड में सतर्क होकर इस विषय के बारे में किसानों व आमजन को जागरूक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के 429 गांवों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 693 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, इसके साथ-साथ खंड, ग्रामीण तथा जिला स्तर पर कमेटी भी गठित की हुई है, इसका मकसद खेतों में पड़े अवशेष नहीं जलने देना है। संवाद
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