अंबाला। पिस्तौल और चाकू दिखाकर दंपती से लूटपाट करने के आरोपी सुल्ताना उर्फ सुल्तान की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी की प्रत्यक्ष संलिप्तता को देखते हुए उसे राहत देने से इन्कार कर दिया। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने सुनाया। फैसले के अनुसार, शिकायतकर्ता हरदेव सिंह ने पुलिस को बताया था कि 2 जुलाई 2025 को वह पत्नी के साथ आंखों की जांच करा लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक्टिवा रोकी, आरोपियों ने पिस्तौल और चाकू निकालकर उन्हें घेर लिया।
सोनिया कॉलोनी के पास बाइक सवार एक महिला-पुरुष और एक पैदल व्यक्ति ने उन्हें डेरा सच्चा सौदा का रास्ता पूछने के बहाने रोका। जान बचाने के लिए हरदेव ने पत्नी की सोने की चूड़ियां, अंगूठी, अपनी सोने की अंगूठी और 50,000 रुपये नकद लुटेरों के हवाले कर दिए। ब्यूरो