अंबाला। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने महिला गतिशीलता पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अंबाला सहित प्रदेश के छह चुनिंदा जिलों की महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र महिलाएं 13 मार्च तक आवेदन कर सकती हैं। जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल माहला ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र से जोड़ना है। योजना के लिए अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल और सोनीपत की निवासी महिलाएं पात्र होंगी। आवेदन के लिए महिला के पास दोपहिया वाहन का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है, साथ ही आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच और परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास एक से दो वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव है। आवेदिकाओं को मोबाइल एप और नेविगेशन टूल्स की बुनियादी समझ होनी चाहिए।