अंबाला सिटी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन तारीख को निदेशालय ने नाै फरवरी तक बढ़ा दिया है।
निदेशालय की ओर से पहले अंतिम तारीख 23 जनवरी रखी थी। इस तारीख को अब बढ़ाया है। निजी स्कूलों से यह आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। दरअसल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 12 (1) (सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दाखिल हुए छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति करने यह ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है।
इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के बाद निजी स्कूलों को फीस राशि दी जाएगी। इसमें अप्रैल से सितंबर माह तक की राशि जारी की जानी है। इस नियम के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों का निशुल्क दाखिला किया जाता है।