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Ambala News: बिजली चोरी के मामले में आरोपी दोष मुक्त

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माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। बिजली चोरी के पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी जसविंदर सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। फैसले के अनुसार, अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को पुख्ता सबूतों के साथ साबित करने में नाकाम रहा। मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें विभाग ने आरोपी पर 1.37 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का सिद्धांत है कि किसी निर्दोष को सजा मिलने से बेहतर है कि दोषी छूट जाए। अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है, जिसमें वह विफल रहा।
दरअसल 7 अक्टूबर 2017 को नारायणगढ़ के गांव लोट्टों में जसविंदर सिंह के परिसर की जांच की गई थी। विभाग का दावा था कि आरोपी बिजली चोरी कर रहा था, जिससे निगम को 1,37,708 का नुकसान हुआ। इस संबंध में फरवरी 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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इन कारणों से कमजोर पड़ा केस

अदालत ने पाया कि जिस एलएल-1 रिपोर्ट के आधार पर केस बनाया गया। उस पर एसडीओ के हस्ताक्षर तो थे, लेकिन उन्होंने खुद माना कि वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। बिजली निगम के सर्कुलर के अनुसार, मीटर टेस्टिंग से एक हफ्ते पहले उपभोक्ता को नोटिस देना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं दिया गया। नियमानुसार बिजली चोरी पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जबकि इस मामले में काफी देरी की गई, जिसका विभाग कोई ठोस कारण नहीं दे सका। छापेमारी और मीटर हटाते समय मौके पर कोई भी स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया।
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