अंबाला सिटी। पांच वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के युवक द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इस मामले की अंबाला शहर में पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत में पिछले एक वर्ष से सुनवाई चल रही थी।
मामले में एडीजे मनपाल रमावत ने पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 10 के तहत पांच वर्ष की सजा के साथ दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने की दशा में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 323 के तहत एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों के साथ ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस फैसले से इस प्रकार के अपराध करने वालों को भी सबक मिलेगा।
दोषी ने मारपीट भी की थी
बीते वर्ष 23 जनवरी को बच्ची की मां ने अंबाला छावनी में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने कहा था कि दोपहर को उसकी पांच वर्षीय बेटी खेल रही थी। जब वह उसे ट्यूशन जाने के लिए बुलाने लगी तो बेटी रोती हुई आई। पूछने पर बेटी ने बताया कि पड़ोस के ही युवक ने उसके होठों पर दांतों से काट लिया और उसे थप्पड़ भी मारा। इतना ही बच्ची की मां को भी आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया था।