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एसए जैन स्कूल प्रबंधक समिति के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी ने दर्ज करवाया केस

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मनमानी फीस वसूलने पर एसए जैन स्कूल प्रबंधक समिति पर केस
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डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ने एफआईआर दर्ज करने के दिए थे आदेश, डीईओ की शिकायत पर हुआ मामला दर्ज
बच्चों के अभिभावकों से मनमाने ढंग से फीस वसूलने के अलावा इसका दुरुपयोग करने का है आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। एसएस जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने के मामले में डीईओ उमा शर्मा ने स्कूल प्रबंधन समिति के खिलाफ केस कराया है। एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन समिति के खिलाफ डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और इसकी एक प्रति डीईओ के मार्फत एसपी को भेजने की भी बात की गई थी।
उक्त स्कूल पर बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली के अलावा फीसी दुरुपयोग का आरोप है, जो वर्ष 2008-2009 में हुई शिकायत से जुड़ा है। उसी समय से अधिकारी मामले की जांच में जुड़े थे। वहीं एक ही ग्राउंड में तीन स्कूल चलाने के मामले में भी स्कूल प्रबंधन समिति विवादों में घिरी हुई है। एडिड स्कूल होने के बावजूद एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों से मनमाने ढंग से फीस वसूली की। मामले की शिकायत 2008-2009 में नीरज बाली ने डायरेक्टर ऑफिस में की, जिसमें जांच के बाद 2015 में तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर बीआर वत्स ने स्कूल को दोषी पाया, साथ ही शिकायत सही ठहराते हुए डीईटो को स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए, मगर स्कूल प्रबंधन खुद अल्पसंख्यक समुदाय का संस्थान बताते हुए हाईकोर्ट में चला गया। इसलिए उसे फीस वसूली मामले में छूट दी जाए। इसे आधार बनाकर स्कूल प्रबंधक ने एफआईआर की सिफारिश पर स्टे हासिल कर लिया। मई 2017 में चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने स्कूल की अल्पसंख्यक समुदाय के दावे को खारिज कर दिया। सरकार के फैसले के बाद हाईकोर्ट में प्रबंधन का जमीन पर टिकना मुश्किल हो गया, इसलिए प्रबंधन ने खुद ही हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया। मामला डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के पास चल रहा था, जिस पर डायरेक्टर राजीव रतन ने सुनवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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डीईओ ने एसपी को लिखे पत्र में कहा था कि वह एसए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला के मार्गदर्शन में लाया जाए। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकूला से मामले में नियमानुसार कार्रवाई की आदेश जारी हुए। जिस पर डीईओ ने एसए जैन स्कूल प्रबंधक समिति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 467, 468, 471 व 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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