अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट।
तहसील कार्यालय में मंगलवार को पल्लेदार मोहल्ला के एक रिहायशी मकान की कामर्शियल रजिस्ट्री करने के नाम पर प्रापर्टी मालिक भड़क गया। रजिस्ट्री के लेकर पहले तहसीलदार से प्रापर्टी मालिक की तीखी बहस हुई।
गुस्साए प्रापर्टी मालिक ने अंबाला सिटी डीसी से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत करवाया। प्रापर्टी मालिक संजीव का कहना था कि रिहायशी मकान की कामर्शियल रजिस्ट्री करना सरासर गलत है। इस निर्देश से लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो जाएगी। उधर, डीसी ने संज्ञान लेते हुए शिकायत एसडीएम के पास भेजकर जांच करने के निर्देश दिए। एसडीएम सुभाष सिहाग ने तहसीलदार से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित पल्लेदार मोहल्ला निवासी संजीव ने बताया कि उसका 44 वर्ग गज का प्लाट है और वह रिहायशी मकान है। उसका हाउस टैक्स, म्यूटेशन, पुरानी रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेज सब रिहायशी है। लेकिन जब वह तहसील में पहुंचे तो तहसीलदार ने उन्हें रिहायशी की जगह कामर्शियल रजिस्ट्री करने की बात कहीं। उनका कहना था कि उन्हें निर्देश मिले है कि 50 वर्ग गज से कम रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री कामर्शियल में होगी। उनकी मांग है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। इस मौके पर अनिल मल्होत्रा, रवि, संजीव कुमार सचदेवा व अन्य प्रापर्टी डीलर शामिल रहे।