कोर्ट में बिजली निगम अधिकारी बोले- छह माह के भीतर खंभों से उतारेंगे होर्डिंग्स
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। सार्वजनिक स्थानों पर लगे बिजली के खंभों पर फ्लैक्स, बोर्ड, होर्डिंग्स के खिलाफ पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट में वकीलों द्वारा दायर की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बिजली निगम के अधिकारी ने अदालत में पेश होकर यह लिखित बयान दिया कि सिटी में जितने भी अवैध फ्लैक्स, बोर्ड, होर्डिंग्स नगर निगम की हद में हैं, वह आज से छह माह के भीतर उतार लिए जाएंगे। अवैध फ्लैक्स उतरवाने के लिए यदि नगर निगम से सहायता की जरूरत पड़ी तो वह भी मांगी जाएगी। निगम अधिकारियों के इस बयान पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने याचिका को मंजूर करते हुए याचिकाकर्ताओं के हक में अवार्ड पास किया। वकीलों ने यह उम्मीद जताई कि प्रतिवादियों द्वारा अदालत में दिए गए बयानों की पालना की जाएगी और शहर को अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग्स आदि से मुक्त करवाया जाएगा। इससे की शहर की सुंदरता को बरकरार रखते हुए इस कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
बता दें कि इस मामले को लेकर वकीलों ने वर्ष 2016 में पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वरिष्ठ वकील रोहित जैन, राजेश शर्मा, खुशी राम सैनी, दविंद्र शर्मा, विजय धीमान, नरेंद्र सिंह सांगवान आदि ने कोर्ट में एक जनहित याचिका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत वर्ष 2016 में दायर की थी। इसकी सुनवाई चेयरमैन आरके वर्मा व सदस्य एसके टकयाल व एसके आंगरा ने मंगलवार को की। अधिवक्ताओं का आरोप था कि शहर में अवैध रूप से जगह-जगह लगे हुए फ्लैक्स, बोर्ड, होर्डिंग्स आदि के कारण वाहन चला रहे चालकों का ध्यान आकर्षित होता है। इसके कारण हर समय दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इनकी पूरे शहर में भरमार है जिस कारण अंबाला का चेहरा बदसूरत नजर आता है। याचिका में वकीलों ने यह भी कहा कि यह फ्लेक्स बोर्ड होर्डिंग्स बिजली के खंभों तथा टॉवरों आदि पर लगे हैं जिनमें हर समय हाई वोल्टेज करंट पास होता है। इससे हर समय करंट के कारण फ्लेक्स बोर्ड होर्डिंग्स की चपेट में आने पर दुर्घटना का अंदेशा रहता है। याचिका में उत्तर बिजली वितरण निगम, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम एवं नगर निगम अंबाला को प्रतिवादी बनाया गया था।
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सरकारी होर्डिंग्स पर निजी फ्लैक्स मिले तो होगा केस दर्ज
सरकारी होर्डिंग्स पर निजी प्रचार सामग्री अथवा विज्ञापन आदि लगाने वालों के विरुद्ध सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सरकारी होर्डिंग्स पर निजी प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उनके खिलाफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरो ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए इन विभागीय होर्डिंग्स पर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान अपने निजी प्रचार के लिए बैनर या फ्लेक्स इत्यादि नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उनके खिलाफ तुरंत पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स पर सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी पर आधारित फ्लैक्स लगाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति इन फ्लैक्स के ऊपर अपने निजी फ्लैक्स या बैनर लगा देते हैं, जो कानूनन गलत है।