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आदेशों की उल्लंघना करने वाली पंचायतें बदलकर आईएसआई प्रमाणित टाइलें ही लगाएं

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सरकार के निर्णय को पंचायतों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती
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अमर उजाला ब्यूरो
नारायणगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को हिदायतें दी थी कि गांव में विकास कार्यों में लगाई जा रही टाइलें एवं पेवर ब्लाक केवल आईएसआई प्रमाणित होनी चाहिए, लेकिन कुछ पंचायतें बिना आईएसआई प्रमाणित टाइलें इस्तेमाल करती रहीं। इस कारण कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज ने पंचायतों को आदेश जारी किए थे कि जिन पंचायतों ने हिदायतों की अवहेलना की है वे तुरंत टाइलों को बदलकर फिर से आईएसआई प्रमाणित टाइलें लगाएं, साथ ही सरपंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी बीडीपीओ नारायणगढ़ को जारी कर दिए गए थे।
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सरकार की हिदायतों व कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज व बीडीपीओ के आदेशों को ग्राम पंचायत लखनोरा, डैहर, बड़ी रसौर व काला आंब ने अपने वकील सुखविंद्र नारा की मार्फत हाईकोर्ट में सिविल रिट पटीशन नंबर 20014 ऑफ 2018 डालकर चुनौती दी है। वकील सुखविंद्र नारा ने बताया कि याचिका में सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा गया कि पंचायतों को इन हिदायतों बारे अवगत नहीं किया गया था, जो टाइलें विकास कार्यों में इस्तेमाल की गई हैं उनकी गुणवत्ता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एकदम सही है, भले ही वह आईएसआई प्रमाणित नहीं है।
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