अंबाला कैंट। कराधान विभाग हरियाणा के आयुक्त अमित कुमार अग्रवाल ने 7 जुलाई को हरियाणा प्रदेश में विभिन्न जगहों पर रिक्त पड़े पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत, मेंबर पंचायत समिति चुनावों के दृष्टिगत 7 जुलाई को शराब के ठेके को प्रात: 8 से सायं 4 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनाव स्थल से तीन किलोमीटर दायरे के बीच लागू होंगे तथा तीन किलोमीटर तक कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया है कि में 7 जुलाई को अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ, नूह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत व यमुनानगर में रिक्त पड़े पंच, सरपंच, ग्राम पंचायत, मेंबर पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को देखते हुए प्रोविजन ऑफ रूल 37(10) के तहत शराब के ठेके चुनाव स्थल से तीन किलोमीटर के दायरे में कोई भी ठेका खुला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेशों के तहत 5 जुलाई को सायं 4 बजे से 7 जुलाई को मतगणना पूरी होने तक यह आदेश प्रभावी रहेंगे।