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वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी : उपायुक्त

Fri, 16 Jan 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
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शहर के पंचायत भवन में विकसित भारत जी राम जी कानून पर मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया वार्तालाप का
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अंबाला सिटी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से शुक्रवार को पंचायत भवन में विकसित भारत-जी राम जी कानून 2025 पर मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि भारत सरकार के पीआईबी (ग्रामीण विकास) के एडीजी राजेंद्र चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। डीसी अजय सिंह तोमर ने बताया कि इस नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के अकुशल श्रम करने वाले गरीब परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
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उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू साझा करते हुए कहा कि कानून में 60 दिनों का विराम प्रावधान रखा गया है। इससे फसलों की बिजाई और कटाई के समय किसानों को होने वाली श्रमिकों की किल्लत दूर होगी, जिससे किसान और मजदूर दोनों आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। मुख्य वक्ता एडीजी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह कानून आत्मनिर्भर भारत और विकसित गांवों के निर्माण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल रोजगार सृजन को मजबूती देगा, बल्कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल देगा। इस मौके पर एडीसी विराट, एसीयूटी राहुल कनवरिया व सीईओ गगनदीप भी मौजूद रहे।
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