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लीज प्रापर्टियों में अनियमितताओं की आज होगी कोर्ट में सुनवाई

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अमर उजाला ब्यूरो
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अंबाला कैंट। अंबाला के एक्साइज्ड एरिया में लीज प्रॉपर्टी में अनियमितताओं को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा डाली गई याचिका पर अंबाला की अदालत में 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में दो पक्ष अदालत में अपना पक्ष रख चुके हैं, जबकि अन्य छह अपना पक्ष सोमवार को अदालत के समक्ष रखेंगे।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने अंबाला की अदालत में याचिका दायर की है, जिसमें लीज प्रॉपर्टी के नाम अंबाला में जबरदस्त खेल हुआ है। सारे नियम कानून ताक पर रखते हुए इन प्रॉपर्टी का व्यवसायिक इस्तेमाल किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ओल्ड ग्रांट और लीज प्रॉपर्टी पर जहां अतिक्रमण किया गया है, वहीं इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल तौर पर किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि यह जमीन कई एकड़ है और इसकी कीमत भी लाखों में है। दावा है कि लीज प्रॉपर्टी को लेकर अनियमितताएं बरती गई हैं, लैंड रिकार्ड रखने में विसंगतियां सामने आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम म्युटेशन में देरी की गई, डिफेंस अथवा एक्साइज्ड लैंड की मैनेजमेंट ठीक से नहीं की गई, डिफेंस लैंड का कॉमर्शियल उपयोग किया गया, डिफेंस लैंड व बिल्डिंग का प्राइवेट पार्टियों द्वारा कॉमर्शिलय उपयोग किया गया आदि हैं। इसी को लेकर डिफेंस लैंड का गलत इस्तेमाल किया गया है। कई प्रॉपर्टी हैं, जिनमें नियम कानून ताक पर रखकर इनका कॉमर्शियल उपयोग किया गया है, जिसकी जांच जरूरी है।
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इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गर्वनमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इस्टेट नई दिल्ली, डिफेंस इस्टेट ऑफिसर अंबाला सर्कल, स्टेट ऑफ हरियाणा कलेक्टर-कम-एक्साइज्ड एरिया इस्टेट ऑफिसर-कम-डिप्टी कमिश्नर अंबाला, कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्यूनिसिपल कारपोरेशन सदर जोन अंबाला कैंट एडमिनिस्ट्रेटर/ज्वाइंट कमिश्रर/सेक्रेटरी, सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार अंबाला कैंट शामिल हैं। याचिकाकर्ता मदन लाल शर्मा ने कहा कि इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है, जिसमें अन्य पक्ष अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे।
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