गोरखपुर शहर में गोलघर के दुकानदार सड़क पर कूड़ा फेंकते पकड़े गए, तो उनसे तत्काल 750 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार से यह नियम सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं, यह भी व्यवस्था की गई है कि कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ी सुबह और शाम को गोलघर इलाके में जरूर पहुंचे।
सोमवार को सहायक नगर आयुक्त एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी डॉ. मणिभूषण तिवारी ने गोलघर में दुकानदारों से संपर्क किया। बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए सफाई सबसे प्रमुख कारक है। सभी के सहयोग से यह संभव है। सुबह 10 बजे तक और शाम को सात बजे तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ जाएगी, ऐसे में अपने प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े को इसी गाड़ी में ही डालें।
साथ ही जानकारी दी कि इसके लिए दुकानदारों को दुकान के आकार के हिसाब से यूजर चार्ज देना होगा, जिसकी दर 750 रुपये से 1500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके बाद भी कोई दुकानदार गोलघर इलाके में गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की यह रकम 500 रुपये से 750 रुपये तक होगी।