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कोविड: मुआवजा के लिए 29 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक सहायता

Sat, 27 Nov 2021 07:11 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

प्रदेश सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा दिया जा रहा है। तहसीलों में कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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कोरोना से मौत। - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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कोविड की वजह से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए पीड़ित परिवारों को अपनी-अपनी तहसीलों में आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है।

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गोरखपुर जिले में कोरोना से 848 व्यक्तियों की मौत हुई है। सीएमओ कार्यालय की ओर से इन मृत व्यक्तियों का विवरण प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इनमें से 70 व्यक्तियों को राहत राशि जनपद के कोषागार के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किए जाने की कार्रवाई जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा की गई है।

इनमें खजनी के 5, गोला के 16, सदर के 25, चौरीचौरा के 02, कैंपियरगंज के 19, बांसगांव के 3 लोग शामिल है। वहीं जिन लोगों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है, उन सबको आपदा कंट्रोल रूम द्वारा परिजनों को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे संबंधित तहसील में जाकर स्थापित कोविड-19 हेल्प डेस्क से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर समुचित आवश्यक अभिलेखों सहित वहां जमा करें जिससे कि अति शीघ्र उन्हें राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके।

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सूची में शामिल नहीं है तो अब भी भर सकते हैं फार्म

डीएम विजय किरन आनंद ने निर्देशित किया है कि जिन व्यक्तियों का विवरण उक्त सूची में नहीं है उनके परिजन आवश्यक अभिलेख फार्म के साथ भर सकते हैं और तहसील में स्थापित हेल्प डेस्क पर उपलब्ध करा सकते हैं। जांच के बाद उक्त व्यक्तियों की सूची शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिस पर आवश्यक निर्णय शासन स्तर पर लिए जाएंगे।

अपर जिलाधिकारी (वित्त) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि तहसील स्तर से फार्म प्राप्त करने तथा जमा करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। रविवार को भी समस्त तहसील में कोविड-19 हेल्प डेस्क सक्रिय रहेंगे। प्रभावित व्यक्ति के परिजन फार्म प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।
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