फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: नकली नोट मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गोरखपुर। नकली नोट रखने के पुराने मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। वर्ष 2009 में थाना पिपराइच पर दर्ज नकली नोट प्रकरण में अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में नकली नोट रखने के आरोप में थाना पिपराइच पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रकरण में अब्दुल सलाम, निवासी शिवपुर करनहवा, थाना कैंपियरगंज तथा फूलचंद निषाद, निवासी लोहरपुरवा, थाना कैंपियरगंज नामजद किए गए थे। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों को नकली नोट रखने के अपराध में दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें