उरुवा बाजार/धुरियापार। उरुवा बाजार की साप्ताहिक बंदी बृहस्पतिवार को होगी। व्यापार मंडल ने सोमवार को बैठक कर यह निर्णय लिया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यापारी पर 5100 रुपये का जुर्माना लगेगा।
करीब दो वर्ष पहले उरुवा बाजार को नगर पंचायत का दर्जा मिला था। उसके बाद व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में कस्बा विकसित होने लगा। इसे देखते हुए साप्ताहिक बंदी की मांग लगातार उठ रही थी। बंदी को लेकर सोमवार को डिहवा स्थित धर्मशाला में बैठक हुई। बैठक में सहमति बनने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की गई।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि बंदी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, होटलों और जलपान गृह पर लागू नहीं होगी। संतलाल जायसवाल, अशोक सर्राफ, संपूर्णानंद सिंह, शंभू कश्यप ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा व समस्याओं के निराकरण के लिए संगठित होना आवश्यक है।
इस मौके पर अनिल अग्रहरि, अशोक कसौधन, शंभू कसौधन, राम नगीना साहनी, वीके प्रजापति, श्रवण जायसवाल, संतोष ठठेरा, औरंगजेब अहमद, अनिल अग्रहरि, अर्जुन चौरसिया, दुर्गेश, अमित जायसवाल, अनिल जायसवाल व फूलचंद मौर्य आदि मौजूद रहे।