गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कोतवाली थाना क्षेत्र के असकरगंज निवासी आरिफ अहमद को तीन वर्ष चार माह के सश्रम कारावास की सजा हुई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।
आरिफ पर गिरोहबंद अपराध एवं समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त होने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश विनय आर्या ने सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ला ने पक्ष रखा।
अधिवक्ताओं ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आरोपित आरिफ अहमद को समाज विरोधी क्रिया-कलाप में लिप्त पाते हुए चालान किया था। अभियुक्त पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना कि पुलिस की तरफ से ‘ऑपरेशन शिकंजा’ अभियान चलाकर न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में सजा हुई है।