मारपीट के तीन आरोपियों को पांच साल की सजा
गोरखपुर में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी निवासी अभियुक्त राजपति, रामू व राहुल को पांच साल के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत शाही एवं अखिलेश शुक्ल का कहना था कि वादी रामजी खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी का निवासी है। 23 जून 2014 को शाम करीब पांच बजे उसके घर के पास रखी लकड़ियों को अभियुक्त रामू व राहुल उठाकर ले जा रहे थे।
वादी के लड़के राजेश ने जब मना किया तो अभियुक्तों ने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया और रामू व राहुल ने वादी के लड़के को पकड़ लिया तथा राजपति ने अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे उसे गंभीर चोर्टें आइं।