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Court Order: गोरखपुर में तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म हुआ सिद्ध

Sat, 21 May 2022 10:49 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

रविंदर के पिता रामकिशोर की मित्रता गुलाबी देवी से 3-4 साल से थी। 16 दिसंबर 2012 को वादी के पिता कुछ गहना लेकर गुलाबी के यहां चकदहा गए थे। जहां अभियुक्त गुलाबी, राजेंद्र व शिवप्रसाद ने मिलकर रामकिशोर की हत्या कर दी और लाश मिरहिरिया गांव के पास राप्ती नदी में फेंक दी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गोरखपुर जिले में हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश तनु भटनागर ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चकदहा निवासी गुलाबी देवी, शिवप्रसाद चौधरी व राजेंद्र चौधरी को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी रविंदर के पिता रामकिशोर की मित्रता गुलाबी देवी से 3-4 साल से थी। 16 दिसंबर 2012 को वादी के पिता कुछ गहना लेकर गुलाबी के यहां चकदहा गए थे।

जहां अभियुक्त गुलाबी, राजेंद्र व शिवप्रसाद ने मिलकर रामकिशोर की हत्या कर दी और लाश मिरहिरिया गांव के पास राप्ती नदी में फेंक दी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
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मारपीट के तीन आरोपियों को पांच साल की सजा

गोरखपुर में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी निवासी अभियुक्त राजपति, रामू व राहुल को पांच साल के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत शाही एवं अखिलेश शुक्ल का कहना था कि वादी रामजी खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी का निवासी है। 23 जून 2014 को शाम करीब पांच बजे उसके घर के पास रखी लकड़ियों को अभियुक्त रामू व राहुल उठाकर ले जा रहे थे।

वादी के लड़के राजेश ने जब मना किया तो अभियुक्तों ने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया और रामू व राहुल ने वादी के लड़के को पकड़ लिया तथा राजपति ने अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे उसे गंभीर चोर्टें आइं।
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