गोरखपुर। बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश शमीम अहमद अंसारी की अदालत में मृतका की बहन से बचाव पक्ष ने जिरह की। वह मुकदमे की दूसरी साक्षी हैं। बचाव पक्ष की ओर से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और एडिशनल चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे सवाल किए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
मामला 28 जुलाई की रात का है। जिला अस्पताल में 10 वर्षीय बालिका अपनी बहन को भोजन देने गई थी। 30 जुलाई को बालिका का शव चिउटहा के पास रोहिन नदी के किनारे मिला था।
इसी दौरान बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर बालिका का अपहरण करने का आरोप लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव को मामले में आरोपी बनाया और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।