- शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आरटीई पोर्टल पर बच्चों का ब्योरा फीड करना जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक दिसंबर तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। अधिक आवेदन के साथ इस बार अधिक पात्र बच्चों के नामांकन पर भी विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले विभाग की तरफ से निजी विद्यालयों की मैपिंग का कार्य तेजी पर है, ताकि कोई भी पात्र बच्चा नामांकन से वंचित न रह सके।
आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गई है। विद्यालयों में कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। सरकार निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति विद्यार्थी निर्धारित धनराशि हर माह देती है।
बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश को लेकर एक दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जल्द ही इसकी समय सारिणी घोषित हो जाएगी। विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति व अभिभावकों को वित्तीय सहायता तभी मिलेगी जब बच्चे का ब्योरा आरटीई पोर्टल पर फीड होगा। इसे लेकर विभाग हेल्प डेस्क के माध्यम से जागरूक करेगा।