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Gorakhpur News: दहेज प्रताड़ना और हत्या के दोषी को आठ साल कैद और 30 हजार का जुर्माना

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- शादी के बाद से शुरू हुई प्रताड़ना, महिला के परिवार ने पिपराइच थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी
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गोरखपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने पिपराइच थाना क्षेत्र के बापूनगर वार्ड नंबर पांच निवासी अजय कुमार यादव को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त 90 दिन का कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी ठगई यादव कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सिसवा शुक्ला के निवासी हैं। उन्होंने अपनी बेटी सुमन की शादी 29 अप्रैल 2018 को अजय कुमार यादव से कराई थी। शादी के एक सप्ताह बाद से ही आरोपी सुमन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा। तीन जुलाई 2018 की रात करीब 9 बजे सुमन ने अपने परिवार को फोन कर बताया कि अगर जल्दी नहीं उसके पास नहीं पहुंचे तो आरोपी उसे मार देगा।
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इस सूचना पर ठगई यादव ने अपनी बड़ी बेटी रीना को मौके पर भेजा। जब रीना वहां पहुंची तो पता चला कि आरोपी ने सुमन पर हमला किया था। इस घटना के बाद परिवार ने पिपराइच थाने में दहेज प्रताड़ना और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों और तकनीकी प्रमाणों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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