गोरखपुर। संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के मझौरा निवासी गौतम पांडेय और बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी मुकेश पांडेय को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 35 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी जय प्रकाश सिंह सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बारीगांव निवासी हैं। 4 अक्तूबर 2018 को वादी का 12 वर्षीय पुत्र घर से स्कूल से लौटने के बाद गायब हो गया। शाम करीब पांच बजे जब बालक घर नहीं मिला तो वादी ने गांव के लोगों से पूछताछ की। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बालक को बढ़वरा के पास पुलिया पर दोषियों के साथ देखा गया था। इसके बाद की विवेचना में पता चला कि गौतम और मुकेश पांडेय ने ही वादी के पुत्र का अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के गंभीर अपराधों पर कठोर कार्रवाई होगी और अपहरण व हत्या जैसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा सुनाई जाएगी। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अभी कोई अपील दर्ज नहीं हुई है।