गोरखपुर। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत ने पिपराइच थाना क्षेत्र के केवटली निवासी सोनू उर्फ अवनीश पांडेय को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने मामले की पैरवी की। यह घटना तीन दिसंबर 1996 की है। उस दिन सुबह करीब सात बजे वादिनी की 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री दवा के लिए भांग की पत्ती लेने घर से निकली थी। उसी समय गांव का ही रहने वाला सोनू उर्फ अवनीश पांडेय वहां पहुंचा और बच्ची को भांग की पत्ती दिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। धमकी दी कि किसी को बताएगी तो जान से मार देगा।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे अभियुक्त का अपराध सिद्ध हो सका। ब्यूरो