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Gorakhpur News: अनिता हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड

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गोरखपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने अनिता हत्याकांड के दोषी झंगहा थाना क्षेत्र के मीठाबेल निवासी गिरीश नारायण दूबे उर्फ टुन्नू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी झंगहा के मीठाबेल निवासी कृष्ण मोहन दूबे के परिवार में 22 अक्टूबर 2022 की सुबह करीब 4:45 बजे वारदात हुई थी। उस समय वादी की बहू अनिता दूबे घर में सो रही थी। आरोप है कि उसी दौरान उसका छोटा बेटा अभियुक्त गिरीश नारायण दूबे उर्फ टुन्नू नशे की हालत में घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने लगा। दरवाजा खुलने पर उसने सब्बल से अनिता के ललाट और चेहरे पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी और चीखने लगी।
घायल अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।
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