बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में स्थित शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय, चीनी मिल, विद्यालय, महाविद्यालय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (शोरूम, दुकान, मॉल आदि) के प्रमुखों को नोटिस दिया गया है। इनको बताया गया कि संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य निधि का अंशदान नहीं जमा कर रहे हैं। कुछ संस्थान सभी कर्मचारियों की जगह कुछ कर्मचारियों का ही अंशदान जमा कर रहे हैं।
गोरखपुर परिक्षेत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त शशांक जायसवाल ने कहा कि कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान जमा न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। तय समय में नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।