सतर्क हो जाएं, पान मसाला खाकर सार्वजनिक स्थान पर एक बार थूकने पर 250 रूपये चुकाने पड़ेंगे। साथ ही 'मिस्टर व मिस पीकू' का खिताब देकर जलील भी किया जाएगा।
जी-20 सम्मेलन के तहत शासन ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य तरह की गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में जुर्माने की रकम 250 रुपये तय की गई है। सहायक नगर आयुक्त ने जुर्माना की कार्रवाई के लिए सभी सुपरवाइजरों को जिम्मेदारी सौंप दी है।
जी-20 सम्मेलन के तहत हुए सुंदरीकरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से शासन द्वारा 'थूकना मना है' अभियान की शुरूआत की गई। इसको और भी प्रभावी बनाने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को सभी निकायों में लागू किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
सहायक नगर आयुक्त डॉ. मणिभूषण तिवारी ने कहा कि 6 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में 250 रुपये, 6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये, नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये जुर्माना लागू किया गया है। साथ ही साथ खुले में थूकने वाले को ''मिस्टर या मिसेज पीकू'' का खिताब दिया जाएगा।