नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के ग्राम मंगलपुर टोला कोईलहिया चौराहा निवासी अभियुक्त योगेंद्र को सात साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि 23 अक्तूबर 2017 की सुबह 11 बजे वादी अपनी पत्नी के साथ मार्केट सामान लेने गया था। उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर पर अकेली थी। उसी समय अभियुक्त वादी के घर में घुस गया और उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।