पिपराइच के जंगल धूषण क्षेत्र का मामला, एडीजी के निर्देश पर दर्ज हुई प्राथमिकी
पिपराइच। थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ इलाके में एक महिला के साथ धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराए जाने का मामला सामने आया है। मामले में एडीजी के निर्देश पर पिपराइच पुलिस ने पूर्व ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार गुप्ता समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जंगल धूसड़ टोला हसनगंज निवासी आशुपति देवी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें जमीन संबंधी जानकारी कम थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। पीड़िता के अनुसार, उनकी आराजी संख्या 925, रकबा 0.1580 हेक्टेयर भूमि है। आरोप है कि जंगल धूसड़ टोला बड़ी रेतवहिया निवासी पूर्व ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार गुप्ता ने उन्हें सड़क किनारे जमीन देने का झांसा दिया और कचहरी ले जाकर एक इकरारनामा तैयार कराया।
इसी दौरान 10 फरवरी 2025 को धोखे से जमीन का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया गया। पीड़िता का कहना है कि उन्हें इस जमीन के बदले कोई धनराशि नहीं दी गई और न ही उनके खाते में कोई भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन पर आज भी उनका कब्जा बना हुआ है और वहां ईंट-बालू रखी हुई है।
थाना प्रभारी विवेक त्रिवेदी ने बताया कि मामले में देवेंद्र कुमार गुप्ता, राजेश, चंद्रिका और रामकिशुन चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।