लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी है। पुलिस ने जिन धाराओं का डॉक्टर को आरोपी बनाया है, अगर जांच में सही पाई गईं, तो डॉक्टर को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पुलिस का कहना है कि गंभीर मामला है, जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसपी नार्थ मनोज अवस्थी ने कहा कि तहरीर के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गर्भपात कराने, गैर इरादतन हत्या और पीसीपी एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।