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गर्भवती की मौत मामला: केएम फार्मा का मालिक गिरफ्तार, लिंग परीक्षण के बाद दे दी थी गर्भपात की दवा

Fri, 14 Apr 2023 04:37 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गुलरिहा (गोरखपुर)।

सार

लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी है। पुलिस ने जिन धाराओं का डॉक्टर को आरोपी बनाया है, अगर जांच में सही पाई गईं, तो डॉक्टर को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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गोरखपुर जिले में गुलरिहा इलाके के मलंग स्थान स्थित केएम फार्मा क्लीनिक में महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच और फिर गर्भपात की दवा देने से मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गर्भवती की सास सोनकली की तहरीर पर आरोपी डॉ. चंद्रमोहन सिंह के खिलाफ लिंग परीक्षण करने, गैर इरादतन हत्या और गर्भपात करने की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी क्लीनिक बंद कर फरार हो गया था, जिसे शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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जंगल डुमरी नंबर एक टोला फैलहवा घाट निवासिनी सोनकली पत्नी गौरीशंकर ने गुलरिहा पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा है कि बहू सुनीता देवी पांच माह की गर्भवती थी। गर्भ की जांच करवाने वह केएम फार्मा क्लीनिक पर गई थी। डॉ. चंद्रमोहन सिंह ने जांच के बाद बताया कि गर्भ में लड़की है और गर्भपात कराने के लिए दवा दे दी। दवा खाने के बाद रक्तस्राव होने लगा तो पांच दिनों तक क्लीनिक में भर्ती कर लिए। लेकिन सुनीता की हालत में सुधार नहीं हुआ।

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हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान सुनीता की मौत हो गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मुताबिक, महिला गंभीर हालत में आई थी। अधिक खून बहने की वजह से हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई।
 

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डॉक्टर को हो सकती है आजीवन कारावास तक की सजा

लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी है। पुलिस ने जिन धाराओं का डॉक्टर को आरोपी बनाया है, अगर जांच में सही पाई गईं, तो डॉक्टर को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पुलिस का कहना है कि गंभीर मामला है, जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी नार्थ मनोज अवस्थी ने कहा कि तहरीर के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गर्भपात कराने, गैर इरादतन हत्या और पीसीपी एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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