जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री की सूचना टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है। इसके अलावा जिले के आबकारी निरीक्षकों का सीयूजी नंबर भी जारी किया गया है।
गोरखपुर जिले की ग्राम पंचायतों में कच्ची शराब की बिक्री प्रधान रोकेंगे। आमजन भी इसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर दे सकेंगे। जिला पंचायत राज विभाग की ओर आबकारी विभाग के निरीक्षकों का सीयूजी नंबर भी जारी किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) का कहना है कि इससे कच्ची शराब के धंधे को रोकने में मदद मिलेगी। गांवों का माहौल ठीक रहेगा।
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गांवों में कच्ची शराब की रोकथाम के लिए जिला पंचायत राज विभाग की ओर से पहल की गई है। प्रधानों से इसकी बिक्री की रोकथाम के लिए सहयोग करने को कहा गया है ताकि कार्रवाई हो सके।
डीपीआरओ निलेश प्रताप सिंह ने बताया कि कच्ची शराब के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री के संबंध में टोल फ्री नंबर 14405 नंबर पर सूचना दी जा सकती है।
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जानकारी देने वाले लोगों का नाम-पता गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी के सीयूजी 9454465624, सदर के निरीक्षक सेक्टर एक 9454466208, सेक्टर दो के आबकारी निरीक्षक 9454466209, कैंपियरगंज 9454466210, बांसगांव 9454466211, चौरीचौरा 9454553200, सहजनवां 7651982776, गोला 7388744489 और खजनी के आबकारी निरीक्षक 9910577267 के नंबर पर सूचना दी जा सकती है।
जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री की सूचना टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है। इसके अलावा जिले के आबकारी निरीक्षकों का सीयूजी नंबर भी जारी किया गया है।