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गोरखपुर: भूमि विवाद सुलझाने के लिए पुलिस तैयार करेगी ब्योरा, जारी होगा हेल्पलाइन नंबर

Wed, 11 May 2022 04:55 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

सीएम के जनता दर्शन और दफ्तरों में आने वाली शिकायतों पर एसएसपी ने लिया फैसला, जारी होगा हेल्पलाइन नंबर, विवाद की वजह और राजस्वकर्मी की भूमिका भी जांचेगी पुलिस।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर जिले में भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस पहल करेगी। सीएम जनता दर्शन और पुलिस अफसरों के पास सर्वाधिक मामले भूमि विवाद के आने पर एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने यह फैसला लिया है। एसएसपी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का आदेश दिया है, जिस पर आने वाली शिकायतों की पुलिस जांच करेगी। इसी आधार पर लेखपाल और पुलिस कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी।

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जानकारी के मुताबिक, जिले में भूमि विवाद के मामलों में पुलिस जल्दी हाथ नहीं डालना चाहती है और फिर कलंक पुलिस के माथे पर ही लगता है। सीएम के जनता दर्शन में पहुंचने वाली शिकायतों में करीब 60 फीसदी मामले भूमि से जुड़े होते हैं। जबकि अन्य प्रकरण पुलिस सहित अन्य विभागों के सामने आते हैं।

भूमि विवादों में कभी पुलिसकर्मी की शिकायत होती है तो कभी यह पता लगता है कि लेखपाल भी मनमानी कर रहे हैं। इसे देखते हुए एसएसपी ने फैसला लिया है। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली हरेक शिकायत का पूरा ब्योरा जुटाया जाएगा। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
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80 में 60 मामले भूमि विवाद के सामने आए

मंगलवार को एसएसपी अपने दफ्तर में रोज की तरह फरियाद सुन रहे थे। इस दौरान करीब 80 लोगों ने उनसे मुलाकात की, जिसमें 60 लोगों ने भूमि संबंधित मामले की शिकायत की। शाहपुर से आए एक पीड़ित ने बताया कि वह बलिया में रहकर नौकरी करते थे। शाहपुर में उन्होंने भूमि खरीद ली। वह जब निर्माण कराने जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति ने पानी भरे गड्ढे को गलत तरीके से बेचने की शिकायत की।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि भूमि विवाद के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। उस नंबर पर आने वाली शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि मामले का निपटारा न होने के पीछे किसकी भूमिका है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
7839865841 व 7839865843 पर सुबह 9 बजे से शाम छह बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

ये शिकायतें होंगी दर्ज
  • फर्जी प्लॉटिंग- किसी संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर प्लॉटिंग करने की सूचना।
  • अवैध आवासीय प्लॉटिंग-  प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के संबंध में।
  • भूमि संबंधित विवाद- पूर्व में अपनी संपत्ति पर कब्जा करके और बाद में अवैध साबित करने अपना अधिकार पाने के संबंध में।
  • फर्जी बैनामा- धोखाधड़ी और जालसाजी करके अवैध रूप से बैनामा करा लेने के संबंध में।
  • आदतन भूमि अपराध करने वाले गैंग के बारे में।
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