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New Year 2024: नए साल की पार्टी के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति, ऐसे करें आवेदन

Thu, 21 Dec 2023 03:52 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।

सार

एडीएम एफआर विनीत सिंह ने बताया कि सभी संचालक 22 दिसंबर तक विभागीय पोर्टल http://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
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new year party - फोटो : amar ujala
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गोरखपुर में 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के समस्त क्लबों, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, होटलों व पार्कों आदि में आयोजित होने वाले ‘मनोरंजन कार्यक्रम’ के लिए सभी संचालकों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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एडीएम एफआर विनीत सिंह ने बताया कि सभी संचालक 22 दिसंबर तक विभागीय पोर्टल http://niveshmitra.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि बिना जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति प्राप्त किए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया यह भी बताया कि ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर सहायक आयुक्त राज्य कर, खंड-5/प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर, राज्य कर भवन तारामंडल के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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